
पटना, विधि संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर लगी रोक को वापस लेते हुए केस के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। सोमवार को न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह तथा न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बहाली पर लगाए गए रोक आदेश को वापस ले लिया।
हालांकि कोर्ट ने केस के अंतिम आदेश पर बहाली निर्भर करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित उम्मीदवारों ने बाद में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा पास करने के आधार पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर आपत्ति उठाते हुए केस दायर किया था। कोर्ट ने गत 15 सितम्बर को बहाली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 26 सितम्बर को एक आदेश जारी कर नियोजन की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित करने तथा अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगा दी थी। अब हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
हिंदुस्तान 29/11/2022