पैन-आधारको 30 तक हर हाल में जोड़ें, वरना जुर्मान

नई दिल्ली। पैन संख्या को आधार से जोड़ने की अंतिम सीमा नजदीक आ रही है। साथ ही ईपीएफ योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी जरूरी है। आधार कार्ड में जानकारियों को मुफ्त में अपडेट करने का भी मौका है।
आयकर विभाग ने पैन संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया है। इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था। यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द निपटा लें। 30 जून के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे संबंधित करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा। पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भुगतान के 30 दिन के अंदर पैन को फिर शुरू किया जा सकेगा। अभी तक 51 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा जा चुका है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 14 जून तक ऑनलाइन मुफ्त में आधार दस्तावेज को अद्यतन करने की सुविधा दी है।