(भारतीय संविधान के 22 भाग है)
➡️भाग - 1
संघ और उनका राज्यक्षेत्र
➡️भाग - 2
नागरिकता
➡️भाग - 3
मूल अधिकार
➡️भाग - 4
राज्य की नीति के निर्देशक तत्व
➡️भाग - 4 (क) मूल कर्तव्य
➡️भाग - 5
संघ
➡️भाग - 6
राज्य
➡️भाग - 7
निकाल दिया गया निरस्त कर दिया गया
➡️भाग - 8
संघ राज्य क्षेत्र
➡️भाग - 9
पंचायत
9 (क) नगर पालिकाए
9 (ख) सहकारी समितियां
➡️भाग - 10
अनुसूचित जाति, जनजातीय क्षेत्र
➡️भाग - 11
संघ और राज्यों के बीच संबंध
➡️भाग - 12
वित्त, संपत्ती, संविदाए और वाद
➡️भाग - 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
➡️भाग - 14
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
➡️भाग - 14 (क)
अधिकरण
➡️भाग - 15
निर्वाचन
➡️भाग - 16
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
➡️भाग - 17
राज्य भाषा
➡️भाग - 18
आपात उपबंध
➡️भाग - 19
प्रकीर्ण
➡️भाग - 20
संविधान का संशोधन
➡️भाग - 21
अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
➡️भाग - 22
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
✍ Parts of Indian Constitution :
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)
भाग I - संघ और उसके क्षेत्र(अनुच्छेद 1-4)
भाग II- नागरिकता(अनुच्छेद 5-11)
भाग III- मूलभूत अधिकार(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग IV- राज्य के नीति निदेशक तत्व(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग IVA- मूल कर्तव्य(अनुच्छेद 51A)
भाग V- संघ(अनुच्छेद 52-151)
भाग VI- राज्य(अनुच्छेद 152 -237)
भाग VII- संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित
भाग VIII- संघ राज्य क्षेत्र(अनुच्छेद 239-242)
भाग IX- पंचायत(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग IXA- नगर्पालिकाएं(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग X- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग XII- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग XIII- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग XIV- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं(अनुच्छेद 308 -323)
भाग XIVA- अधिकरण(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग XV- निर्वाचन(अनुच्छेद 324 -329A)
भाग XVI- कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध(अनुच्छेद 330- 342)
भाग XVII- राजभाषा(अनुच्छेद 343- 351)
भाग XVIII- आपात उपबंध(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग XIX- प्रकीर्ण(अनुच्छेद 361 -367)
भाग XX- संविधान के संशोधनअनुच्छेद
भाग XXI- अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग XXII- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन(अनुच्छेद 393 - 395)